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भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई पेंशन योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक है हरियाणा सरकार की अविवाहित पेंशन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अविवाहित युवतियों और युवकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई अविवाहित पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य के अविवाहित नागरिकों को प्रतिमाह 2,750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो विभिन्न कारणों से अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बाद लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. आर्थिक सहायता प्रदान करना – अविवाहित व्यक्तियों को नियमित आय प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना।

  2. सामाजिक सुरक्षा – अविवाहित युवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना।

  3. आत्मनिर्भरता बढ़ाना – पेंशन राशि से छोटे-मोटे व्यवसाय या शिक्षा में निवेश करने में सहायता करना।

अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • आवेदक अविवाहित होना चाहिए (विवाहित होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा)।

  • परिवार की वार्षिक आय सीमा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

  • आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का)

  3. आय प्रमाण पत्र

  4. जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण

  5. बैंक खाता विवरण

  6. पासपोर्ट साइज फोटो

  7. अविवाहित होने का प्रमाण (स्वघोषणा या सरपंच/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आवेदक निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी तहसील कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

  2. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।

  3. अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

  4. पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह जमा की जाएगी।

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanasocialjustice.gov.in पर जाएं।

  2. “अविवाहित पेंशन योजना” के सेक्शन में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।

  3. फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग को ईमेल या पोर्टल पर अपलोड करें।

  4. आवेदन संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो अविवाहित युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। यह योजना न केवल उनकी आजीविका को सुधारती है बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करती है। यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई इस योजना के पात्र हैं, तो आवेदन करके इसका लाभ अवश्य उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।

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