Bihar Jameen Registry News: बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। पिछले 6 महीने से जमीन रजिस्ट्री के नियमों को अपडेट किया जा रहा है, और अब 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू होने वाले हैं। अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया में शामिल हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
1 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव
बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब 16 जिलों में ऑनलाइन माध्यम से जमीन रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की गई है। इससे पहले, पुराने नियमों के तहत रजिस्ट्री की जा रही थी, लेकिन अब नए सिस्टम के तहत प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है।
किन जिलों में लागू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्री का नया सिस्टम?
निम्नलिखित 16 जिलों में अब ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है:
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गया
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नालंदा
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सीतामढ़ी
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सुपौल
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मधुबनी
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पश्चिमी चंपारण
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जगदीशपुर
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बेतिया
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कैमूर (भभुआ)
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अररिया (फारबिसगंज)
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बेगूसराय
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शेरघाटी
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गोपालगंज
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कटिहार (मनिहारी)
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लखीसराय
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सूर्यगढ़ा
अगर आप इन जिलों में रहते हैं, तो अब आप ऑनलाइन माध्यम से जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं।
ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया
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दस्तावेज जमा करना: सबसे पहले, आपको संबंधित कार्यालय में जाकर जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
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ऑनलाइन आवेदन: दस्तावेज सत्यापित होने के बाद, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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भुगतान: रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) के जरिए किया जा सकता है।
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रजिस्ट्री पूर्ण: सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, आपको रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिटल रूप में प्राप्त होंगे।
नए नियमों से होने वाले फायदे
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पारदर्शिता: ऑनलाइन सिस्टम से धांधली और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी।
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समय की बचत: अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
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कागजी कार्रवाई में कमी: डिजिटल दस्तावेजों से प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का यह कदम निश्चित रूप से आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप भी जमीन रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई के बाद नए नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क करें।
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